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सरकारी छात्रवृत्तियां:

  1. गांव की बेटी योजना’ छात्रवृत्ति : मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई छात्रवृत्ति ‘गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत गाँव के स्कूल से 12वीं कक्षा में मेरिट या उस स्कूल में सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाली छात्रा द्वारा महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  2. प्रतिभा किरण योजना : म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शहरी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु टाह योजना प्रभावशील है।
  3. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राऐं जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवास करते हों छात्रवृत्ति हेतु अपने राज्य से अपने पिता/ पालक का वित्तीय वर्ष की आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र साथ में लावें । छात्रवृत्ति आवेदन भर उसे अनिवार्य रूप से संलग्न करें। साथ में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (प्रमाणित) अनिवार्य रूप से लगावें, इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  4. विक्रमादित्य योजना: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वके विटार्थी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को प्रभावशील किया गया है।
  5. प्रीस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना: अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिये केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना चलायी जा रही है। विद्यार्थीयो द्वारा ऑनलाइन आवेदन केंद्र सरकार की साईट (https:www.scholarships.gov.in/) पर किया जाता है।
  6. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय की वार्षिक शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा छात्र छात्रा के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित किया जाएगा ।इसटॉजना में विद्यार्थी के मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसे छात्र जिनके पिता/पालक या अभिभावक की सालाना आय ६ लाख या इससे कम है तथा मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड से 70% या अधिक और सी.बी. एस.ई /आईसी एस.ई.में 85% या अधिक अंक अर्जित किये है, योजना की पात्रता रखते ।
  7. State Scholarship for Sons & Daughters of Bidi Workers. i)Scholarship for Sons & Daughters of Bidi Workers., ii) Scholarship for SC/ST/OBC students.
  8. मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना: महाविद्यालय के उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, जिनके माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्रातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम हेतु डेटा शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (में शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मप्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

नोट :विद्यार्थी केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता रस्वते है। एक से अधिक छात्रवृत्ति हेतु फार्म भरने पर विद्यार्थी की सभी छात्रवृत्ति की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।